कोर्ट के आदेश पर यदि पुलिस के विवेचक ने सील नहीं हटायी तो रविवार को होटल हारमनी मालिक खुद खोल देंगे सील
मेरठ/ गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी प्रकरण के विवेचन कोर्ट के आदेशों पर भारी पड़ रहे हैं। दरअसल कोर्ट ने होटल हारमनी में पुलिस ने कार्रवाई के बाद जो सील लगायी है उसको खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशों पर इस मामले की विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी भारी पड़ रहे प्रतीत होते हैं। वादी के अधिवक्ता अनिल बक्शी ने बताया कि 2 अप्रैल के आदेश में एसीजेए नदीम अनवर ने कहा है कि 19 दिसंबर 2024 कोर्ट ने विवेचक को सील खोलने के आदेश थे। इसके बाद 9 जनवरी को विवेचक के नोटिस जारी किया गया। लेकिन कोर्ट के नोटिस पर भी विवेचक भारी पडे। अधिवक्ता अनिल बक्शी ने बताया कि 7 मार्च को कोर्ट ने एक बार फिर विवेचक को नोटिस जारी किया, लेकिन उन्होंने हिमाकत दिखाते हुए होटल के जिस हिस्से में सील लगायी गयी है, उसको खोलने की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 2 अप्रैल को दिए गए आदेश में एसीजेएम प्रथम ने कहा है कि 19 दिसंबर के आदेश को लेकर विवेचक ने कोई आख्या नहीं दी है। यदि वह आदेश के तीन दिन के भीतर सील नहीं खोलता तो होटल स्वामी स्वयं सील खोल लें। अब देखते हैं कि होटल हारमनी की सील खुलती है या फिर इस बार भी विवेचक कोर्ट के आदेशों पर भारी पड़ेगा।
प्रेमी के कातिल बाप भाई सलाखों के पीछे
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